दिल्ली शराब मामले को लेकर जारी जांच के बीच अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश नहीं होना होगा. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है. साथ ही, उन्हें 29 फरवरी को उनके सामने पेश होने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट से पेशी में छूट मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें यह राहत दी है. हाई कोर्ट का कहना था कि अरविंद केजरीवाल के हजारों फॉलोवर्स हैं और वो कोई भी वीडियो शेयर करने या रीपोस्ट करने का अर्थ और उसके परिणामों को समझते हैं. अब राउज ऐवन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी.

















