कांग्रेस को आयकर विभाग से बड़ा झटका, थमाया 1700 करोड़ रुपए का नोटिस

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नेशनल डेस्क : कांग्रेस को आयकर विभाग की ओर से लगभग 1,700 करोड़ रुपये का नोटिस मिलने से एक बड़ा झटका लगा है, जिससे इसे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अधिक वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्टी को झटका दिया थ। अदालत ने टैक्स अधिकारियों की ओर से उनके खिलाफ चार साल की अवधि के लिए टैक्स अवधि के लिए टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग (Tax Reassessment Proceedings) शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिकाओं को खारिज कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने अपने आदेश में जाहिर किया कि कांग्रेस पार्टी के खातों में बहुत सारे लेन-देन हुए थे जो बेहद विशाल थे। आयकर अधिकारियों के पास इस पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के लिए पर्याप्त और प्रमाणिक सबूत थे। उनके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। वर्तमान मामला आयकर वर्ष 2017 से 2021 तक का है।वास्तव में, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में साल 2014-15, 16 और 17 के लिए आयकर विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के खिलाफ भी याचिका दाखिल की थी। इसमें आयकर विभाग का दावा था कि उनके पास रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री है जो दिखाती है कि पार्टी की बची हुई आय 520 करोड़ रुपए से अधिक है।

हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया। पहले तीन साल के लिए भी हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका को खारिज किया था। कांग्रेस ने पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई का विरोध किया था। कांग्रेस के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई पर समयसीमा लागू होती है। आयकर विभाग ज्यादा से ज्यादा छह मूल्यांकन वर्षों तक ही किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग आयकर कानून के प्रावधानों के विपरीत की जा रही है।

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