गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर केंद्र का फैसला, एक साल तक किसी केस में नहीं होगी पेशी

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Edited By: Sneha Das

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया फैसला लिया है। एक साल तक किसी भी केस में पेश होने कस लिए लारेंस नहीं जायेगा। गुजरात की अहमदाबाद स्थित सेंट्रल जेल से वह ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी भुगतेगा। केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए उस पर सीआरपीसी की धारा 268 लगा दी है ।

यह बात उस समय सामने आई है जब नशा तस्करी से जुड़े एक केस में लॉरेंस को अमृतसर अदालत ने तलब किया था। ऐसे में गुजरात की जेल की तरफ से उसकी पेशी को लेकर यह जानकारी ईमेल के माध्यम से अदालत को भेजी गई है।

अमृतसर की अदालत ने एनडीपीएस से जुड़े केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पेश करने के लिए बठिंडा जेल में समन भेजे थे। इसके बाद बठिंडा जेल अथॉरिटी ने इस समन को ईमेल के माध्यम से अहमदाबाद जेल अथॉरिटी को भेजा था। इसके बाद 6 नवंबर को अहमदाबाद जेल से अमृतसर अदालत को जवाब भेजा गया। इसमें बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस मामले में सीआरपीसी 268 लगा दी है। ऐसे में अगले एक साल तक लॉरेंस बिश्नोई ऑनलाइन अपनी पेशी भुगतेगा। निजी रूप में वह पेशी के लिए अदालत नहीं आएगा।

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