दिल्ली के मुख्यमंत्री ED हिरासत से जारी किया दूसरा आदेश, “अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त दवाएं मिलती रहें”

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नेशनल डेस्क :दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में होने के बावजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को नए निर्देश जारी किए हैं जिसमें उन्होंने मंगलवार को उपचारिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए मुफ्त दवाएं और मुफ्त मेडिकल टेस्ट की सुविधा देने का आदेश दिया। सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि हिरासत में होने के बावजूद लोगों को कोई परेशानी न हो।

भारद्वाज ने आगे कहा अरविंद केजरीवाल को मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां नहीं होने से चिंता है। उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं कि मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां और टेस्ट मुफ्त मिलता रहे। उन्होंने लगातार अस्पतालों का दौरा करने को कहा। पता नहीं कि अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें ईडी की हिरासत में होते हुए भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। उनका आदेश मेरे लिए भगवान के आदेश की तरह है। और पानी-सीवर की समस्या के संबंध में, यह बताया जा सकता है कि 23 मार्च को अपने पहले आदेश में केजरीवाल ने जेल से उनकी रिहाई के बाद इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। उन्होंने जल मंत्री आतिशी मार्लेना को पेयजल और सीवर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिया। आतिशी ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री को इस समस्या के बारे में पता चला है और उन्हें लोगों की तकलीफ कम करने की चिंता है। उन्होंने मुझे तुरंत इन समस्याओं का समाधान कराने का निर्देश दिया है।

हिरासत से दिए सरकारी आदेशों की जांच कर रही ईडी
ईडी ने केजरीवाल की हिरासत से जारी सरकारी आदेशों की जांच शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या हिरासत में रहते हुए किसी मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे आदेश जारी करना पीएमएलए कोर्ट के आदेश के दायरे में आता है। इसके बारे में यह सवाल भी उठा है कि क्या हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जरूरी सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? उन्हें जेल में रहते हुए जेल मैनुअल के अनुसार काम करना होगा, और उन्हें पेन या पेपर नहीं दिए जा सकते। कोर्ट के आदेश के अनुसार, वे प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी और निजी सहायक से मिल सकते हैं, जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं।। इसके बारे में यह सवाल भी उठा है कि क्या हिरासत में रहते हुए अरविंद केजरीवाल जरूरी सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? उन्हें जेल में रहते हुए जेल मैनुअल के अनुसार काम करना होगा, और उन्हें पेन या पेपर नहीं दिए जा सकते। कोर्ट के आदेश के अनुसार, वे प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी और निजी सहायक से मिल सकते हैं, जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं।

28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में हैं दिल्ली के CM
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मार्च के 21 तारीख को गिरफ्तार किया था। उन्हें अब 28 मार्च तक हिरासत में रखा गया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद भी, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

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