जालंधर /पटना (आरती ): बिहार में नीट प्रश्न-पत्र लीक मामले में सीबीआई को विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। पटना की एक विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा दाखिल की गई उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जेल में बंद 13 अभियुक्तों से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग की गई थी।

विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार ने बहस करते हुए पटना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 13 अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की थी। अमित कुमार ने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला भी दिया था, ताकि हिरासती पूछताछ के लिए अनुमति मिल सके।
सुनवाई के बाद, विशेष अदालत ने उस स्थापित कानून का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार किसी गिरफ्तार अभियुक्त को 15 दिनों के बाद पुलिस रिमांड की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस निर्णय के साथ ही, सीबीआई की उन 13 अभियुक्तों से हिरासती पूछताछ की योजना पर पानी फिर गया है, जो इस समय जेल में बंद हैं। पटना पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किए गए इन अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी, लेकिन अदालत के फैसले ने सीबीआई के प्रयासों को तगड़ा झटका दिया है।













