जालंधर/चंडीगढ़ (sneha) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फटकार के बाद राज्य चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। जिससे पंजाब में अगले महीने यानि जनवरी 2024 में चुनावी बिगुल बज सकता है। पंजाब चुनाव आयोग की तरफ से डीसी कार्यालयों को भेजे गए आदेश के अनुसार फाइनल मतदाता सूची 7 जनवरी तक प्रकाशित की जानी है। राज्य चुनाव आयोग ने पंजाब के सभी जिलों के डीसी को 7 जनवरी तक वोटर लिस्ट फाइनल करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव करवाने के लिए मतदाता सूचियां 11 दिसंबर से 18 दिसंबर तक बनाने को कहा गया है।
















