जालंधर/चंडीगढ़ (आरती) : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीबी जागीर कौर पर एन.ए.सी. बेगोवाल की 172 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करने का आदेश दिया है। यह जानकारी कांग्रेसी नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने ट्विटर पर साझा की है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बीबी जागीर कौर को आरोपी करार देते हुए ई.ओ.एन.ए.सी. बेगोवाल को निर्देश दिया है कि वे कब्जे वाली जमीन के किराए के रूप में 5 करोड़ 91 लाख रुपये की वसूली करें और उक्त 172 कनाल जमीन को वापस दिलवाने के लिए उचित कदम उठाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो को इस अवैध कब्जे की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।
याचिका में बीबी जागीर कौर पर 1996 से 2014 तक बेगोवाल की 172 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि इस जमीन पर एक हाई स्कूल का निर्माण किया गया था, जिसे नोटिस जारी करने के बावजूद हटाया नहीं गया। इसके बजाय, इस स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल शुरू कर दिया गया, जबकि इसे किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। इस स्कूल को सरकार से 95 प्रतिशत सहायता मिलती है, जो कि नियमों के अनुसार सहायता प्राप्त स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल नहीं चलाया जा सकता। इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया था और डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा को मांग पत्र भी दिया गया था।











