जालंधर / लखनऊ (आरती ) :भारतीय दंड संहिता की जगह सोमवार से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत उत्तर प्रदेश की पहली प्राथमिकी अमरोहा जिले के रेहरा थाने में दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस घटना के साथ इतिहास रचा जा रहा है। अमरोहा जिले का रेहरा थाना राज्य में नए भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने वाला पहला थाना बन गया है।
बीएनएस के तहत दर्ज की गई इस प्राथमिकी में राजवीर उर्फ राजू और भूप सिंह उर्फ भोलू के खिलाफ धारा 106 (लापरवाही से मौत) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अमरोहा के रेहरा थाना क्षेत्र के ढकिया गांव निवासी संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनके खेत में बिजली का तार बिछा दिया था। शिकायत में कहा गया है कि संजय सिंह के पिता, जगपाल, सुबह करीब साढ़े 6 बजे अपने खेत गए थे और उन्हें करंट लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई।
इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। प्रदेश पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रेहरा थाना द्वारा दर्ज की गई इस पहली प्राथमिकी ने नए भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद कानून प्रवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह मामला नए कानून के तहत दर्ज किया गया पहला मामला होने के कारण विशेष महत्व रखता है। प्रदेश पुलिस ने इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
इस घटना से स्पष्ट है कि नए कानून के तहत भी न्याय की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के कदमों से आम जनता में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और भी मजबूत होगा।













