मुख्यमंत्री केजरीवाल के जमानत याचिका पर कोर्ट ने रखा सुरक्षित फैसला

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जालंधर/नई दिल्ली (सिमरन) : दिल्ली में शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जमानत का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस कारण, ED की याचिका पर सुनवाई को स्थगित किया गया है।सुप्रीम कोर्ट की पीठ कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जमानत से संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा की जाएगी। वर्तमान में केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और इसे केवल वही पीठ रद्द कर सकती है।

इसका मतलब है कि किसी भी बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ही जिम्मेदार होगी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई को स्थगित कर दिया है।

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