शराब घोटाले में संजय सिंह को SC से मिली जमानत, छह महीने से जेल में बंद थे

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जालंधर/नई दिल्ली (आरती) :दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। वह बीते छह महीने से जेल में बंद थे। प्रवर्तन निदेशालय से कोर्ट ने पूछा था क्या आप संजय सिंह की जमानत का विरोध करते हैं जिसके बाद ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अब संजय सिंह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।

जमानत से पहले कोर्ट में हुई ये कार्रवाई
जमानत देने से पहले आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराल ने ईडी के लिए पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि क्या ईडी को संजय सिंह की और कस्टडी चाहिए।पीठ ने ये भी कहा कि सिंह छह महीने से जेल में हैं तो इसे देखते हुए बताइए कि क्या ईडी को उनकी और कस्टडी की जरूरत है।पीठ ने एसवी राजू को ये भी बताया कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा नहीं मिला है। उनके ऊपर जो दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है उसे ट्रायल में भी जांचा जा सकता है।इससे पहले संजय ने हाईकोर्ट में भी कहा था कि वह महीनों से जेल में हैं और अब तक इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका भी सामने नहीं आई है। ऐसे में उन्हें बेल मिलनी चाहिए।

ईडी ने संजय सिंह की जमानत का नहीं किया विरोध
संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया थ। हाई कोर्ट में ईडी ने आप सांसद की जमानत याचिका पर विरोध किया थ। संजय सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई ह। संजय सिंह मां राधिका सिंह ने उनको जमानत मिलने पर खुशी जताई है और कहा कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया थ। हाई कोर्ट में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि संजय सिंह 2021-22 की पॉलिसी पीरियड से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उगाही किए गए फंड को रखने, छिपाने और इस्तेमाल करने में शामिल थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया।कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह के वकील ने बताया कि अब ट्रायल चलने तक संजय सिंह को ईडी गिरफ्तारी नहीं करेग।

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