जालंधर/गुरदासपुर(नवनीत कौर) : जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर ने जिले के सीमावर्ती गांवों में शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर लगाए जाने वाले स्पीकर की आवाज भी कम रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश दिनांक 05.06.2024 से 04.08.2024 तक लागू रहेगा।यह आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर ने कहा कि चूंकि गुरदासपुर जिला एक सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए शरारती तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से भारत-पाक सीमा पर नशीली दवाओं और हथियारों की खेप भेजने का रोजाना डर बना रहता है।पिछले दिनों सुरक्षा एजेंसियों ने यह मुद्दा भी उठाया था कि सीमा से सटे गांवों में शाम के समय ग्रामीणों द्वारा लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, जिससे गश्त करने वाली बी.एस.एफ. के कई जवानों को कई बार ड्रोन की आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए, इसके नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। उन्होंने इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
















