जालंधर (sneha) : हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ पिछले दिनों से जारी ट्रक ड्राइवर्स की विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने AIMTC के साथ बैठक के बाद ड्राइवर्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी। सरकार ने कहा कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा, जिसके बाद संगठन ने ड्राइवरों को काम पर लौटने को कहा है।
गृह मंत्रालय ने मीटिंग के बाद कहा कि कानून अभी लागू नहीं हुआ है। ऐसे में ड्राइवर् की चिंताओं को लेकर सरकार खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “आपराधिक कानून BNS की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है।”
भल्ला ने आगे कहा, AIMTC के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। सरकार बताना चाहती है कि ये प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम बताना चाहते हैं कि इस धारा को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से विचार विमर्श किया जाएगा। हम सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने कामों पर लौट।”

















