नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज किया है
21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल को कोर्ट ने सात दिन की कस्टडी में भेजा था. आज उनकी कस्टडी समाप्त होने जा रही थी.
(ईडी) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जो कि आम आदमी पार्टी (आप) के सरगर्मों की हिरासत के अंतिम दिन है। इसी दौरान, उच्च न्यायालय ने एक सार्वजनिक हित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें केजरीवाल को हटाने और ईडी हिरासत में रहकर आदेश न जारी करने की मांग की गई थी, कहते हुए कि यह कानूनी ढांचा उल्लंघन है और न्यायिक जाँच के सिद्धांत के खिलाफ है।
हालाँकि, आप ने दावा किया कि केजरीवाल के वकीलों द्वारा उच्च न्यायालय में उठाए गए सवालों का ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। “जब केजरीवाल के वकीलों ने अदालत के समक्ष कहा कि ईडी द्वारा किए गए गिरफ्तारी अवैध और संवैधानिक थे और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो इसका जवाब ईडी के पास नहीं था,” आप नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।
यह पार्टी की प्रतिक्रिया उस दिन आई जब उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी और ईडी को दिल्ली सीएम के अंतरिम अपील पर जवाब देने का समय दिया।न्यायाधीश स्वर्णा कांता शर्मा ने भ्रष्टाचार नियंत्रण एजेंसी को 2 अप्रैल तक प्रतिक्रिया देने का समय दिया और अगली सुनवाई का तारीख 3 अप्रैल को तय की।


















