जालंधर/चंडीगढ़ (आरती): जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। उन्हें अस्थायी रिहाई पर 5 जुलाई से चार दिनों के लिए पैरोल दी गई है। इस अवधि के दौरान, वह अपने परिवार से मिल सकते हैं, लेकिन नई दिल्ली के न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
सूत्रों के अनुसार, 31 वर्षीय अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ केंद्रीय जेल से दिल्ली लाया जाएगा। पैरोल आदेश में 10 शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिसमें यात्रा का समय भी शामिल है। आदेश के अनुसार, अमृतपाल या उनके किसी भी रिश्तेदार को उनके किसी भी बयान की वीडियोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण की अनुमति नहीं होगी।
सुरक्षा प्रबंधों के तहत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.), अमृतसर (ग्रामीण) द्वारा उचित समझी गई संख्या में पुलिसकर्मी अमृतपाल सिंह के साथ तैनात रहेंगे। उल्लेखनीय है कि अमृतपाल सिंह और आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपों का सामना कर रहे शेख अब्दुल रशीद 5 जुलाई को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे।


















