बिक्रम मजीठिया को बड़ा झटका, 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, जमानत भी खारिज।

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बिक्रम मजीठिया गिरफ्तारी
बिक्रम मजीठिया गिरफ्तारी

जालन्धर/(नेहा) चंडीगढ़: पंजाब के हाई-प्रोफाइल ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोहाली की एक अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इसके साथ ही, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के खिलाफ 40,000 पन्नों की एक विशाल चार्जशीट अदालत में दाखिल की है, जिसमें 200 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं।

यह मामला मजीठिया पर लगे आय से अधिक संपत्ति और करोड़ों रुपये की ड्रग मनी की लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। विजिलेंस ब्यूरो का दावा है कि प्रारंभिक जांच में 540 करोड़ रुपये से अधिक की “ड्रग मनी” को कई चैनलों के माध्यम से वैध बनाने का खुलासा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर मजीठिया ने मदद की थी। जांच के दौरान देश के कई राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें मजीठिया से जुड़ी 30 अचल संपत्तियों, 10 वाहनों और 15 कंपनियों का पता चला। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि मजीठिया ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से 1200% अधिक, लगभग 700 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की।

बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने 25 जून, 2025 को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में नई नाभा जेल में बंद हैं। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच अभी भी जारी है।इससे पहले मजीठिया को दिसंबर 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत भी बुक किया गया था, जिसमें वह कुछ महीने जेल में रहने के बाद अगस्त 2022 में जमानत पर बाहर आए थे।

वहीं, शिरोमणि अकाली दल ने इन कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार मजीठिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है मजीठिया के वकीलों का तर्क है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और एक ही जैसे आरोपों पर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।फिलहाल, इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और आने वाले दिनों में इसमें और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

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